top of page

वक्फ संशोधन विधेयक से एक उम्मीद जगी, मुसलमानों को उनका हक मिलेगा: अध्यक्ष शादाब शम्स

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 3 अप्रैल
  • 1 मिनट पठन

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा और यह बदलाव उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित किया जाता है, और अब केंद्र सरकार इस अधिनियम में बदलाव करने जा रही है, जिससे गरीब मुसलमानों को उनके अधिकारों का सही तरीके से लाभ मिल सके।


उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों की स्थिति

उत्तराखंड राज्य में कुल 5388 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें सबसे अधिक 1930 वक्फ संपत्तियां हरिद्वार जिले में स्थित हैं, जबकि 1721 संपत्तियां देहरादून जिले में हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भी वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं।


वक्फ संपत्तियों में शामिल स्थान

वक्फ संपत्तियों में धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं, जैसे कि:


औकाफ (वक्फ का उद्देश्य और दान की गई संपत्तियां),


कब्रिस्तान,


मस्जिदें,


दरगाह और मजार,


मदरसे,


मकबरे,


ईदगाह,


कृषि भूमि,


इमामबाड़ा और करबला,


तकिया,


मुसाफिर खाना,


स्कूल,


हुजरा (मुलाकात या विश्राम स्थान),


मकान, दुकानें आदि।


अवैध कब्जे का मुद्दा

हालांकि, कई वक्फ संपत्तियां करोड़ों की संपत्ति के रूप में मानी जाती हैं, लेकिन कुछ लोग इन संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, जिससे वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे मामलों में सरकार और वक्फ बोर्ड के स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि इन संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन और प्रशासन हो सके और इसका लाभ असली हकदारों को मिल सके।

bottom of page