top of page

Uttarakhand: महाविद्यालयों में 75% उपस्थिति अब अनिवार्य, शासन ने जारी किया निर्देश

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 28 मार्च
  • 1 मिनट पठन



उत्तराखंड: प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र-छात्राएं परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होंगे। इस संबंध में शासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।


उच्च शिक्षा सचिव, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने आदेश में बताया कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़े राजकीय महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति लगातार घट रही है, जो चिंता का विषय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी छात्र के लिए परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, और यह व्यवस्था अब राज्य स्तर पर लागू की जाएगी।


आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि महाविद्यालयों में कक्षा कक्ष, फर्नीचर, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके। इसके अतिरिक्त, हर शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिए एक अलग उपस्थिति रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, और उन्हें छात्रों की उपस्थिति को नियमित रूप से समर्थ पोर्टल पर अपलोड करना होगा।


इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षक को कक्षाओं के दौरान छात्रों के साथ फोटोग्राफ लेने के लिए अपने मोबाइल में जीपीएस कैमरा एप डाउनलोड करना होगा। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पढ़ाते समय छात्रों के साथ तस्वीरें लें और उन तस्वीरों को हर दिन समर्थ पोर्टल पर क्लास रूम मॉड्यूल में अपलोड करें। यह कदम शैक्षिक अनुशासन और उपस्थिति की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

bottom of page