top of page

Uttarakhand Cabinet: प्रदेश की विरासत को पाठ्यक्रम में लाने से लेकर महिला स्वरोजगार समेत, बैठक में 17 प्रस्तावों पर विचार

ANH News



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया और कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों में खास तौर पर उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत के इतिहास को कक्षा 6 से 8 तक "हमारी विरासत एवं विभूतियां" के तहत पढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, कैबिनेट ने राज्य के विकास के लिए कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए।


बैठक के बाद, सचिव गृह शैलेश बगोली ने इन फैसलों की जानकारी दी। खासतौर पर, अब कक्षा 10 के बाद तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने वाले छात्रों को कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। इसके साथ ही चीनी मिलों के लिए समर्थन मूल्य को अगेती 375 रुपये और सामान्य प्रजाति के लिए 365 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया, जबकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है।


इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें शामिल हैं:


1. राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण: राज्य कर्मचारियों को शिथिलीकरण का लाभ एक बार दिया जाएगा। यह शिथिलीकरण 50% तक हो सकता है और कुछ नियमावली में इसकी व्यवस्था पहले से थी, जो अब सभी कर्मचारियों पर लागू होगी।


2. स्वरोजगार योजना: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।


3. पेंशन और हकदारी निदेशालय में नियुक्तियां: पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पदों के सृजन को मंजूरी मिली।


4. उत्तराखंड में यूपीएस लागू: कैबिनेट ने यूपीएस (उत्तराखंड पेंशन स्कीम) लागू करने को मंजूरी दी। अब जो कर्मचारी चाहेंगे, वे इसमें शामिल हो सकेंगे।


5. स्टाम्प व निबंधन विभाग का विस्तार: स्टाम्प और निबंधन विभाग में 213 पदों से बढ़ाकर 240 पद कर दिए गए हैं।


6. अपर पुलिस अधीक्षक के वेतनमान में बदलाव: अपर पुलिस अधीक्षक के उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी दी गई।


7. ट्राउट प्रोत्साहन योजना: 200 करोड़ रुपये की ट्राउट प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत मत्स्यपालकों को 5 साल तक इनपुट सहायता दी जाएगी।


8. उधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म भूमि: उधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि को उद्योगों को देने का निर्णय लिया गया।


9. एकीकृत स्वयं सहायता योजना: 2.3 करोड़ रुपये की एकीकृत स्वयं सहायता योजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य महिला समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।


10. नदियों के सुरक्षा और सीमांत शुल्क में संशोधन: गौला, कोसी और दाबका नदियों की सुरक्षा और सीमांत शुल्क आदि को रिवाइज किया गया, ताकि इन नदियों का संरक्षण बेहतर तरीके से किया जा सके।



इन फैसलों से राज्य के विकास को गति मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

 
 
bottom of page