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समान नागरिक संहिता के तहत झूठी शिकायत दर्ज कराने पर लगेगा जुर्माना

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 15 फ़र॰
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देहरादून: समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत दर्ज किए जाने वाले आवेदनों और पंजीकरण प्रक्रियाओं को पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जिससे बेवजह किसी को परेशान करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।


अपर सचिव गृह, निवेदिता कुकरेती ने जानकारी दी कि समान नागरिक संहिता नियमावली के अध्याय-6 के नियम-20 (उपखंड 2) में इस प्रावधान को जोड़ा गया है। इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठी शिकायत करता है तो पहली बार उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा।


हालांकि, यदि वही व्यक्ति दोबारा फर्जी शिकायत करता है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, तीसरी बार झूठी शिकायत दर्ज कराने पर 10,000 रुपये का दंड देना होगा। शिकायतकर्ता को यह जुर्माना 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। यदि वह समय पर भुगतान नहीं करता है, तो जुर्माने की वसूली भू-राजस्व की तरह तहसील के माध्यम से की जाएगी।


सरकार के इस फैसले का उद्देश्य समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है, ताकि किसी को झूठी शिकायतों के आधार पर परेशान न किया जा सके।

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