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Uttarakhand: गृह विभाग ने किया खंडन- यूसीसी में निवास प्रमाणपत्र का कोई प्रावधान नहीं

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 24 फ़र॰
  • 1 मिनट पठन



समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संदर्भ में सोशल मीडिया पर चल रही कुछ भ्रामक खबरों को लेकर गृह विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। शनिवार को विभाग ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश के बाहर के लोग, जो उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं, विवाह पंजीकरण करवा सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर उन्हें राज्य का निवास प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।


सोशल मीडिया पर कई प्रकार की अफवाहें फैल रही हैं, जिनमें यह कहा जा रहा है कि यदि बाहरी लोग उत्तराखंड में विवाह का पंजीकरण कराते हैं तो उन्हें राज्य का निवास प्रमाणपत्र मिल जाएगा। गृह विभाग ने इसे पूरी तरह से झूठ और भ्रामक जानकारी बताया है। विभाग का कहना है कि यूसीसी के तहत निवास प्रमाणपत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है, और यह खबरें गलतफहमियां उत्पन्न कर रही हैं।


गृह विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि इस तरह की झूठी और भ्रामक खबरें फैलाना कानूनी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की खबरों को प्रसारित करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-353 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी खबरों पर विश्वास न करें और न ही इन्हें आगे बढ़ाएं। यदि किसी को इस विषय पर कोई शंका हो, तो वह गृह विभाग या अन्य आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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